Tuesday, 5 August 2014

विकलांगता : प्रमाण पत्र : एक - राहत अनेक

                                                विकलांगता : प्रमाण पत्र : एक - राहत अनेक

शारीरिक रूप से अक्षम लोगो को सरकार की ओर से तमाम तरह की सहूलियते दी जाती हैँ  , लेकिन इन सहूलियतों का लाभ लेने के लिए विकलागता प्रमाण - पत्र होना अनिवार्य हैँ  । योजनाओ का लाभ उन्ही को मिलता हैँ  जिनका विकलागता का प्रतिशत 40 फीसद से ऊपर हो । केसरबाग  स्थिति रेडक्रॉस भवन मे इसका प्रमाण - पत्र बनाया जाता हैँ । प्रमाण - पत्र बनवाने की लिए जरूरी औपचारिकताए निम्नवत हैँ  :
ये कागजात साथ लाए
          पहचान प्रमाण पत्र

दो फोटोग्राफ । यदि हाथ,पैर, आख, मे  विकलागता हो तो फोटोग्राफ मे वह  स्पष्ट दिखाई दे यहा प्रमाण - पत्र के लिए नि: शुल्क आवेदन फार्म प्रदान किया जाता हैँ  / विशेषज्ञों का पैनल विकलागता के  प्रतिशत का आकलन करता हैँ  । विकलागता के प्रतिशत का पता लगाने के लिए सरकारी अस्पताल मे जाच कराई जाती हैँ   ।
         यहा  करे संपर्क

              विकलांगता : प्रमाण पत्र :  बनवाने मे किसी भी तरह की असुविधा होने पर सीएमओ कार्यालय के कंट्रोल रूम नंम्बर 0522 -2622080 पर संपर्क कर सकते हैँ  ।
नि: शुल्क हैँ  सुविधा
सीएमओ के अधीन प्रत्येक ज़िले मे विकलाग बोर्ड हैँ  । इसमे किसी भी तरह की विकलागता के लिए प्रमाण पत्र नि: शुल्क बनाए जाते हैँ  ।
दो ही दिन बनते हैँ  प्रमाण - पत्र
सप्ताह मे केवल दो दिन ही विकलाग प्रमाण- पत्र बनाए जाते हैँ  ।  इसके  लिए बुधवार और शुक्रवार का दिन मुकर्रर हैँ  । सुबह 10 बजे से प्रमाण - पत्र बनने की प्रकिया शुरू होती हैँ  ।
ये हैँ  फायदे

बस व रेल किराए मे छूट
इनकम टैक्स
नौकरी मे आरक्षण
सरकार की तरफ से पेंशन प्रदान की जाती हैँ
सरकार की आवासीय योजनाओ मे छूट प्रदान की जाती हैँ  ।
ये बनवा सकते हैँ
प्रमाण - पत्र
मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति
जिन्हे सुनाई न देता हो
हाथ - पैर से विकलाग
मूक - बाधिर
द्रष्टिहीन
आग से झुलसने से हुई विकलागता
विकलाग व्यक्ति विकलागता का प्रमाण - पत्र व अन्य लाभ कैसे प्राप्त करे-
1. व्यक्ति विकलागता का प्रमाण - पत्र समय - समय पर तहसील मुख्यालयो पर, सरकारी अस्पतालो मे आयोजित कैम्पो मे अधिकृत डॉक्टरो द्रारा बनवाये जा सकता हैँ  ।
2. कैम्पो के अलावा ज़िला मुख्यालय पर सप्ताह मे निर्धारित दिन को सी0एम0एच0ओ0 कार्यालय मे उपस्तिथ होकर बनवाये जा सकते हैँ   ।
3. विकलाग व्यक्ति की विकलागतानुसार डॉक्टर द्रारा विकलाग व्यक्ति को रेलवे पास जारी कर दिया जाता हैँ  । इस पास द्रारा विकलाग व्यक्ति एक सहायक साथी सहित देश के किसी भी भाग मे रेल यात्रा कर सकता हैँ , जिसमे दोनों व्यक्तियों  को रेलवे निर्धारित किराये मे 75 प्रतिशत छूट दी जाती हैँ  ।
विकलाग व्यक्ति को सहायता
1. ज़िला समाज कल्याण विभाग विकलाग व्यक्तियों को ट्राई साईकिल, सिलाई मशीन, श्रवण यन्त्र इत्यादि मुफ्त व 2000 रु0 कि आर्थिक सहायता हैँ  । इस हेतु विकलाग का डाक्टरी प्रमाण  पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र साथ सलग्न कर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय मे आवेदन कर सहायता प्रापत कि जा सकती हे ।
2. देश के अन्ध, मूक, वधिर विधालयो मे विकलाग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था हैँ  । इस हेतु अपने निकटतम अन्ध्र महाविघालयो मे संपर्क करे ।
सरकार द्रारा विकलागव्यक्तियों को नई सुविधाये
विकलागो की सेवा मे विश्व विकलाग दिवस प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को विश्व भर मे मनाया जाता हैँ  , जो विकलागो के लिए कार्यरत सभी लोगो को विचार- विमर्श चिन्तन व उद्देश्य के प्रति समर्पण व प्रतिबद्धता का नवीनता प्रदान करने का अवसर प्रदान करता हैँ  । विभिन्न तरह की विकलागता वाले व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाओ को बनाने अ उपलब्ध करने मे हमारे देश मे गत वर्षो विशेषकर गत दशक के दौरान शानदार प्रगति हुई हैँ  ।

Tuesday, 29 July 2014

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955

                                                        हिन्दू विवाह अधिनियम 1955  

हिंदुओ के बीच विवाह संबधी कानून को संशोधित और सहिताबद्ध करने हेतु जिस अधिनियम की स्थापनाकी गई, वही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता हैँ / विवाह सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार हैँ । विवाह के  द्रारा जहा दो परिवारों के बीच नए संबंध विकसित होते हैँ , वही समय-समय पर उन संबधों मे परेशानिया भी पैदा होती हैँ । उन परेशानियो, बध्यताओ और दायित्वो को जो विवाह के पशचात पक्षकारो मे उत्पन्न होते हैँ , उनका विधिवत समाधान करने के उदेश्य से अधिनियम की  आवशयकता थी । यह स्पष्ट हैँ  की हिंदू विवाह अधिनियम के कुछ प्रावधान निशिचत और घोषणात्त्मक हैँ , जो धारा -5 के अनुसार हिंदू विवाह की शर्तो को कानून के दायरे मे लाते हैँ  । हिंदू विवाह अधिनियम की विशेषताओ का वर्णन अग्रलिखित हैँ :-
धारा -2 के अनुसार यह अधिनियम निम्म को हिंदू विवाह एक्ट 1955 के अन्तर्गत परिभाषित करता हैँ -
(क) वह व्यक्ति जो वीरशैव, लिगायत, ब्रांहा, प्रार्थना या आर्य समाज अनुयायियों सहित हिंदू धर्म के रूपो  या विकसो के नाते धर्म से हिंदू के रूप मे मान्य हैँ  ।
(ख) जो धार्मिक रूप से बौद्ध , जैन या सिक्ख हैँ  ।
(ग) राज्यो के वे निवासी जो धर्म के मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैँ ।

                                                    धर्म से हिंदू,बौद्ध, जैन या सिक्ख की स्थिति


(क) ऐसा बालक जिसके माता या पिता मे से कोई एक धर्म से हिंदू , बौद्ध, जैन या सिक्ख हो तो बालक हिंदू होगा ।
(ख) माता पिता मे से एक उपरोक्त (क) क्षेणी का हो और बालक का लालन पालन हिंदू,  बौद्ध, जैन या सिक्ख धर्म अनुसार किया गया हो ।
(ग) ऐसा व्यक्ति भी हिंदू हैँ  जिसने हिंदू , बौद्ध, जैन या सिक्ख धर्म को ग्रहण किया हैँ  या एक बार छोड़ने के पश्चात पुन ग्रहण किया हैँ ।
इसके अतिरिक्त केंन्द्रीय सरकार राजकीय गज़ट मे जिस आदिम जाति के सदस्यो को हिंदू निदिष्ट करे । जो व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन हिंदू माना गया हैँ , चाहे धर्म से वह हिंदू न हो ।


                                                 विवाह पंजीकरण अनिवार्य


जरूरत क्यो: यदि आप पति सहित विदेश जाना चाहते हैँ  तो आपको विवाह का प्रमाण पत्र देना होगा । बिना विवाह प्रमाण पत्र के आप पत्नी को विदेश मे नहीं ले जा सकते । प्रेम विवाह और सामान्य विवाह का भी पंजीकरण करवाया जा सकता हैँ  ।
कैसे होगा पजीकरण : विवाह पंजीकरण के लिए पति - पत्नी का वयस्क होना जरूरी हैँ  । विवाह करने के बाद काम एक माह से दोनों मे से एक पक्ष सबंधित ज़िले मे निवास कर रहा हो ।पाँच प्रतियो मे भरे हुआ आवेदन फॉर्म के साथ 10 रुपये के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पेपर पर पति - पत्नी के अलग - अलग शपथ पत्र, विवाह के फोटो, शादी के कार्ड, आयु प्रमाण पत्र और निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
संपर्क कहा करे:  इसके लिए कलेक्टर कार्यालय मे संपर्क करना होता हैँ  । अतिरिक्त ज़िला कलेक्टर (सिटी) के कार्यालय मे संपर्क किया जा सकता हैँ । विवाह पंजीकरण का फॉर्म भी वही मिल जाता हैँ  । कुछ लोग सुविधा के लिए वकीलो की मदद ले सकते हैँ । वैसे वकीलो की जरूरत नहीं हैँ  ।
कब मिलेगा प्रमाण पत्र :  आवेदन करने के 30 दिन बाद सामान्यत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता हैँ  । प्रमाण पत्र ल समय तीन गवाहो का होना जरूरी हैँ  । इसमे एक - एक व्यक्ति वर - वधू पक्ष का और तीसरा विवाह वाला पंडित हो तो बेहतर रहता हैँ  ।

                                          शादी रजिस्ट्रेशन व उसके लाभ 
                             
एक समय था , जब शादियो का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं माना जाता था, लेकिन अब बदलते सामाजिक परिवेश मे यह जरूरी हो गया हैँ , क्योकि कई बार शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से महिला अपने अधिकारो से वंचित रह जाती हैँ  ।
                                            कैसे होता हैँ  रजिस्ट्रेशन


शादी का रजिस्ट्रेशन दो तरह से होता हैँ  - पहला स्पेशल  मैरिज एक्ट , जिसके तहट प्रेम विवाह , अंतरजातीय विवाह तथा किसी भी वर्ग से जुड़े लोग शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैँ  । इसमे  सभी के लिए एक जैसे ही नियम होते हैँ  । दूसरे एक्ट के अंतर्गत हिन्दू, मुस्लिम, तथा ईसाई धर्म के लोगआते हैँ  ।
- हिन्दू मेरिज एक्ट के तहत अगर कोई अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाता हैँ  , तो रजिस्ट्रार तहकीकात का शादी रैजिस्टर्ड करता हैँ  ।
- स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़का -लड़की को एक फार्म भरना पडता हैँ , जिसमे लड़के एव लड़की के माता - पिता तथा जिस पंडित ने शादी करवाई हैँ   , हस्ताक्षर होना जरूरी होता हैँ , साथ ही दोनों पक्ष के गवाहो के  हस्ताक्षर  भी अनिवार्य हैँ  । इसके अलावा फार्म के कॉलम मे लिखी गई निम्न शर्त पूरी होना चाहिए, जैसे - 
- पंजीकरण करने की सूचना ।
- लड़का - लड़की दोनों के अलग - अलग शपथ पत्र ।
कितना समय लगता हैँ  - अगर शादी हो गई, तो एक हफ्ते का समय लगता हैँ । यदि नई मैरिज रैजिस्टर्ड कराना हैँ , तो फार्म जमा करने के 30 दिन बाद प्रमाण पत्र मिलता हैँ  ।
फीस - ज़्यादातर महिलाओ का सोचना होता हैँ  कि मैरिज कि रजिस्ट्री करवाने मे काफी पैसे लगते हैँ , लेकिन ऐसा नहीं हैँ । आपको इसमे सिर्फ 100 रुपये खर्च करने पड़ेगे । इसके प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए दस रुपये का चालान, दस रुपये का पति का एफ़िडेविट, दस रुपये का पत्नी का एफ़िडेविट तथा 15-20 रुपये का नोटरी फीस लगती हैँ  । अगर आप नोटरी से रैजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहती हे, तो तहसीलदार या ज्यूड़ीशियल ऑफिसर भी कर सकता हैँ । रजिस्ट्रेशन के लिए किसी वकील कि जरूरत नहीं पड़ती ।

                                                
                                                कार्यालय तथा अधिकारी


ज़िले का कलेक्टर मैरिज ऑफिसर होता हैँ  । लेकिन अगर कलेक्टर चाहे, तो किसी ए डी एम को यह जिम्मा सौप सकता हैँ  । शादी का रजिस्ट्रेशन कलेक्टर ऑफिस मे होता हैँ  ।
रजिस्ट्रेशन का महत्व
शादी का रजिस्ट्रेशन वैधानिक सबूत हैँ  । पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजो के लिए इसका होना बहुत जरूरी हैँ  इसके अलावा अगर कोई महिला अपने पति के विरुद्ध भरण - पोषण का दावा करती हैँ  , लेकिन पति उसे पत्नी मानने से इन्कार कर देता हैँ  । उस स्थिति मे रजिस्ट्रेशन महिला के लिए एक आसान सबूत होगा ।
दूसरी उपयोगिता यह हैँ  कि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर महिला पिता कि संपाति मे हिस्सा चाहती हैँ  , लेकिन पिता महिला को अपनी पुत्री मानने से इनकार कर देता हैँ , उस स्थिति मे महिला  शादी प्रमाण -  पत्र मे पिता के हस्ताक्षर को सबूत के रूप मे पेश कर सकती हैँ  तथा अपना अधिकार हासिल कर सकती हैँ  ।
लेकिन अगर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हैँ  तो इन विकट परिस्थितियो मे आप किसकी पत्नी हैँ  तथा किसकी बेटी हैँ , यह साबित करना मुश्किल हो जाता हैँ , क्योकि शादी के अगर कई वर्ष बीत गए हो , तो गवाह पेश करना भी मुश्किल हो जाता हैँ  ।


       
                                                               
             

      
 

बाल विवाह विरोध अधिनियम - 1929

                                          बाल विवाह विरोध अधिनियम - 1929 
आजादी पूर्व से ही हमारे देश मे बाल विवाह कि प्रथा रही हैँ । इस प्रथम के विरूद्ध समय - समय पर समाज सुधारको ने आवाज भी उठाई । ब्रिटिश शासन ने भी महसूस किया था कि बाल विवाह भारतवर्ष मे एक सामाजिक अपराध हैँ , और इसके विरूद्ध अधिनियम लाए जाने कि आवशयकता हैँ । यह ब्रिटिश कालीन अधिनियम हैँ ,
इसके अंतग्रत किए गए विशेष प्रावधान नियम प्रकार हैँ :-
इस अधिनियम के अनुसार लड़के कि आयु 21 वर्ष और लड़की कि आयु 18 वर्ष जानी चाहिए । यदि इससे कम आयु मे विवाह किया जाता हैँ , तो इसे दण्डनीय अपराध माना गया हैँ । यहा तक कि इस प्रकार की शादी मे शिरकत करने वाले व्यक्ति को भी तीन माह के कारावास और जुर्माना की सजा से दंडित किया जा सकता हैँ ।
यदि कोई लड़का बाल विवाह करता हैँ  जिसकी स्वयं की उम्र 18 वर्ष से ज्जादा लेकिन 21 वर्ष से कम हैँ  तो उसे 15 दिन का कारावास और जुर्माना की सजा हो सकती हैँ । इसी प्रकार यदि कोई पुरुष 21 वर्ष से अधिक उम्र का हैँ  और वह 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी करता हैँ  तो उसे तीन वर्ष की जेल एव जुर्माना की सजा दी जा सकती हैँ । हमारे देश मे जिला स्तर पर कलेक्टर को बाल विवाह रोकने के लिए इस अधिनियम के तहत अधिकार दिए गए हैँ । अवशयकता पड़ने पर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश इस अधिनियम की शक्तियों का उपयोग करते हुए बाल विवाह रोकने के लिए स्टे जारी कर सकता हैँ । लेकिन इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह कानून का उल्लधन करने के लिए लड़की को सजा प्रदान नहीं की जा सकती ।

विवाह संबंधी अपराध

                                                               विवाह संबंधी अपराध

धारा 493: यदि पुरुष द्रारा उस स्त्री को , जो उससे कानून के अनुसार विवाहित नहीं हैँ , उसे छल कपट  द्रारा  यह विश्वास कराकर कि वह उससे विवाहित हैँ , उस विश्वास के साथ उससे सहवास करना दस वर्ष के कारावास और जुर्माना से दण्डनीय अपराध हैँ । इस असज्ञेय एव अजमानतीय मामले का विचरण प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट द्रारा  किया जाता हैँ
धारा 494: यदि कोई पति या पत्नी के जीवन काल मे अर्थात  उनके जीवित रहते दूसरा विवाह कर लेता हैँ ,तो इस अपराध के लिए सात वर्ष के कारावास और जुर्माना के दण्ड का प्रावधान हैँ  ।  इस असज्ञेय एव जमानतीय मामले का विचरण प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट कर सकता  हैँ ।
धारा 495 : यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर रखता  हैँ , जिसके साथ उसने बाद मे विवाह किया  हैँ , तो इस अपराध के लिए दस वर्ष के कारावास और जुर्माना का प्रावधान  हैँ । इस असज्ञेय एव जमानतीय मामले का विचारण प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट कर सकता  हैँ ।
धारा 496: कपट करने के उदेश्य से विवाहित होने के कर्म को यह जानते हुए किसी व्यक्ति द्रारा पूरा किया जाना कि ऐसा लगे वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ हैँ  अर्थात विवाहित होते हुआ अविवाहित होने का प्रदर्शन करना ऐसा अपराध हैँ , जिसके लिए साथ वर्ष के कारावास और जुर्माना के दण्ड का प्रावधान हैँ । इस असज्ञेय एव जमानतीय मामले का विचारण प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट कर सकता हैँ ।
धारा 497: जारकर्म । यदि किसी विवाहित स्त्री के साथ उसकी बिना सहमति से सहवास  किया जाए और सहवास करने वाला व्यक्ति उसका पति न हो , तो वह अपराध पाच वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय हैँ । इस असज्ञेय एव जमानतीय मामले का विचारण प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट कर सकता हैँ ।
धारा 498 : विवाहित स्त्री को अपराध करने के उदेश्य से बहलाकर  ले जाना और उसे विधि विरूद्ध अपने पास बनाए रखने का अपराध दो वर्ष के कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डनीय हैँ । इस असज्ञेय एव जमानतीय मामले का विचारण प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट कर सकता हैँ ।

Sunday, 13 July 2014

गिरफ्तारी कैसे की जाएगी

गिरफ्तारी करने वाला शख्स , गिरफतार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को स्पर्श या पकड द्रारा  मजबूर कर सकता हैँ , ताकि गिरफ्तारी संभव हो सके वचन ओर कर्म के अनुसार जब तक यह विशवास हो पाए कि  अपराधी ने स्वय को गिरफ्तारी मे समर्पित कर दिया हैँ  
   गिरफ्तारी का विरोध करने वाले व्यक्ति को गिरफतार करने के लिए उन तमाम साधनो का उपयोग किया जा सकता  हैँ , जो उसकी गिरफ्तारी के लिए कानूनी रूप से संभव हो
गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर म्रातुदण्ड या आजीवन कारावास का अभियोग हो तो उसकी गिरफ्तारी के लिए उसे म्रत्यु दिए जाने का अधिकार नहीं हैँ  
असाधारण परिस्थितियो मे ही स्त्री कि गिरफ्तारी सूर्यादय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात कि जा सकती हैँ  
महिला पुलिस अधिकारी इस प्रकार कि असाधारण गिरफतारी लिखित रिपोर्ट करके एव न्यायिक मैजिस्ट्रेट कि अनुज्ञा से होगी
गिरफतारी वारंट से युक्त अधिक्रत पुलिस अधिकारी को उस निवास का स्वामी सभी सुविधाए देगा, जिस स्थान या निवास मे अपराधी के छिपा होने का शक हैँ  
अपराधी यदि ऐसे स्थान पर छिप जाता हैँ  जहा कानून प्रवेश वर्जित हैँ   वह स्थान या निवास अपराधी या अन्य व्यक्ति का होसकता हैँ   गिरफ्तारी वारंट से युक्त पुलिस अधिकारी ( अपराधी के अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट दिया जा सकता हो तब भी ) को लगता हैँ  कि वारंट  हासिल करने तक अपराधी वहा से फरार हो सकता हैँ  तो पुलिस अधिकारी अपने अधिकार और प्रयोजन कि सूचना देकर वहा प्रवेश कर सकता हैँ  

चेक बाउसिंग भी हैँ अपराध क्या हैँ यह कानून ?

1.        किसी व्यक्ति द्रारा जारी किया गया चेक अगर बाउन्स हो जाता हैँ  , तो आप कोर्ट की शरण मे जा सकते हैँ  , लेकिन इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना  पडेगा
2.         चेक की  वेधता 6 महीने तक होती हैँ   इस दौरान आप बैंक मे कभी भी चेक जमा कर सकते हैँ   अगर इस अवधि मे आपका चेक बाउस हो जाता हैँ   तो छह महीने खत्म  होने के बाद अगले तीस दिन के अंदर आपको कानूनी नोटिस भेजना होगा अगर आप एक दिन भी देर करते हैँ  , तो चेक बाउस का मामला नहीं बन सकता
3.         चेक गिफ्ट के रूप मे जारी नहीं किया गया हो

अदालत की प्रकिया
अगर कानूनी नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर वह व्यक्ति रकम नहीं चुकता हैँ  , तो एक महीने के अंदर चीफ़ जुड़ीशियल मैजिस्ट्रेटके यहा 138 नेगोशिएबरल  स्टेमेंट के तहत एक शिकायत दर्ज करनी होगी शुरुआती गवाहीके बाद उस व्यक्ति के नाम  सम्मन जारी होगा और क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत केस चलेगा अगरउस व्यक्तिकी गलतीपायी जाती हैँ  , तो उस अधिकतम तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता हैँ  

आरोपी के हक
 1.        छह महीने का समय बीज जाने के बाद केस करने के लिए 30 दिन का समय होता  हैँ   अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो आरोपी पर केस नहीं  चल सकेगा
2.         लीगल नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर चेक जारी करने वाले व्यक्ति ने पैसे लौटा दिये तो ऐसे स्थिति मे भी उसके खिलाफ चेक बाउन्स का केस नहीं चलेगा

Saturday, 28 June 2014

बिना वसीयत किए मरने वाले की जमीन किसे मिलेगी

बिना वसीयत किए मरने वाले की जमीन किसे मिलेगी 

इस भूमि विधि के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन की बिना वसीयत किए मर जाता है तो धारा 171 से धारा 175 में बताए गयेउसके उत्तराधिकारियों को ही उसकी जमीन प्राप्त होगी |वह चाहे हिन्दू ,मुस्लिम सिख  ,ईसाई या अन्य किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का मनाने वाले (अनुयायी )हो इसमें जाति या मज़हब से कोई प्रयोजन नहीं है ,इस तरह उत्तराधिकार की विधि संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर ,असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर और आसामी ,तीनों पर सामान्य रूप में लागू होती है |

Thursday, 26 June 2014

# जल्द ही झोपड़ी से लेकर खोमचे(ठेले ) वाले तक ले सकेंगे बिजली कनैक्शन #

बहुत जल्द ही झोपड़ी से लेकर खोमचे(ठेले ) वाले तक ले सकेंगे बिजली कनैक्शन ,पावर कार्पोरेशन अब ऐसी व्यवस्था करने में जुटा है कि कोई भी व्यक्ति भवन का स्वामी न होने के बावजूद भी अपने  नाम से  बिजली लगवाने हेतु आवेदन कर बिजली कनैक्शन प्राप्त कर सकता है |
प्रीपैड मीटर के माध्यम से इस तरह के उपभोक्ताओं को बिजली कनैक्शन देने के संबंध में पावर कार्पोरेशन प्रस्ताव तैयार कर रहा है |इसका सर्वाधिक लाभ वो गरीब लोग उठा सकेंगे जिनका  अपना मकान नहीं है जो कि छोटा -मोटा अपना रोजगार कर अपना जीवन यापन कर रहे है |


Thursday, 12 June 2014

वसीयत करने व इससे संबन्धित नियम के बारें आपसे विचार साझा करने का एक प्रयास

                       वसीयत करने का नियम    


जब कोई व्यक्ति अपनी किसी भी चल या अचल संपत्ति की वसीयत किसी यक्ति के नाम करता है ,तो कानून के अंतर्गत यह जरूरी है कि-वसीयत स्व -विवेक (अपनी बुद्धिसे भला -बुरा,सही -गलत ,ऊंच-नीच , सोच विचारकर )व पूरे होशो -हवास में कि जानी चाहिए |किसी व्यक्ति से पूरी तरह से स्वतंत्रविचार के बिना ( धोखा -धड़ी ,किसी दबाब या मजबूरी में ,नशाया बेहोशी की अचेत अवस्था में ) वसीयत पर हस्ताक्षर या अगूंठे का निशान करा लेने मात्र से वसीयत मान्य नहीं होती |वह पक्ष जो (किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से वसीयत करने या करा लेने से )इस प्रकार की वसीयत किए जाने से प्रभावित होता है |इस प्रकार की गई वसीयत को अदालत में चुनौती देकर निरस्त करा जा सकता है |यदि वह यह प्रामाणिक कर सकने में सक्षम हो (यानि उसके पास कोई ऐसे प्रमाण या गवाही हो ) कि किसी वसीयत करने वाले ने अपनी स्वतंत्र राय और अपने पूरे होशो-हवास में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान वसीयत पत्र पर नहीं किया है , तो निश्चित रूप से ऐसी वसीयत को निरस्त कराने के लिए न्यायालय में कार्यवाही कि जा सकती है |ऐसी स्थितिमें प्रभावित पक्ष मकान अथवा जमीन में अपना अधिकार भी सिद्ध कर सकता है 


किसी अन्य भाषा (दूसरी भाषा )में हस्ताक्षर कर्ता से से झूठी नहीं हो सकती वसीयत :-
                                        बॉम्बे हाइकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आम तौर पर जिस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता,अपनी वसीयत पर उसी भाषा में में हस्ताक्षर कर दे तों वह झूठी नहीं हो जाती |अदालत में जमीयत विवाद से जुड़े एक मामले में यह फैसला देते हुए उसे वैध करार दिया |जन्म से सिन्धी मेलवानी ने अपनी मात्रभाषा गुरुमुखी में हस्ताक्षर किया था |इसी तथ्य को लेकर वसीयत कि वैधता पर सवाल उठा था |दस्तावेज के मुताबिक 20 मार्च 1991 को मेलवानी ने बेटे गिरधारी मेलवानी को बांद्रा स्थित फ्लैट कि वसीयत लिखी |माँ के देहांत के बाद जब गिरधारी ने फ्लैट अपने नाम करने के लिए हाइकोर्ट में वसीयत की प्रामाणिक प्रति पेश की गई तो गिरधारी के भाई की पत्नी बीना ने उसे फर्जी करार देते हुए अर्जी दी उनका कहना था कि फ्लैट उसके स्वर्गवासी पति चंदू के पैसे से खरीदा गया और फ्लैट को हथियाने के लिए फर्जी वसीयत तैयार कि गई |उसने इसे साबित करने के लिए मेलवानी द्वारा पूर्व में दाखिल किए गए दो वकलतनामों में और फ्लैट के नामांकन के कागजात पर उर्दू में किए गए हस्ताक्षर का उदाहरण दिया | न्यायाधीश रोशन दलवी ने अपने फैसले में कहा कि ये तर्क पर्याप्त नहीं है चूंकि उर्दू भाषा अत्यधिक प्रचलित भाषा में है इसलिए इन दस्तावेजों में उर्दू में हस्ताक्षर कर सकती है

 वसीयत को फर्जी बताने वाला ही ही इसे साबित करे :- 

 उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वसीयत को फर्जी कहता है तो दावा साबित करने की ज़िम्मेदारी भी उसी की होगी |उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के इस आदेश केओ प्रस्ताव प्रियबन्दा बिड़ला की वसीयत के विवाद पर पड़ सकता है |न्यायमूर्ति अशोकभान और न्यायमूर्ति एस एच कपाड़िया की खंडपीठ ने इस प्रकार की व्यवस्था एक मामले की सुनवाई के दौरान दी जिसमे प्रीति नाम की एक महिला पहली वसीयत में अपनी संपाति भतीजे के नाम की थी पर दूसरी वसीयत में इसे अपनी बेटी के नाम कर दिया | खंडपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला बेटी के पक्ष में यह कहते हुए सुनाया कि जो भी व्यक्ति वसीयत फर्जी होने का आरोप लगता है इस बात को सिद्ध करने ज़िम्मेदारी उसी कि होगी |प्रीति ने अपनी पहली वसीयत 1977 में तैयार कि थी जो सही तरह से कार्यान्वित थी पर इसे पंजीकृत नहीं किया गया था |प्रीति कि मौत के बाद उसकी पुत्री ने सारी संपत्ति पर अधिकार जताते हुए इस आशय का एक मुकदमा दर्ज किया जिसका पहली वसीयत से लाभ पाने वाले पक्ष ने यह कहते हुए विरोध किया कि दूसरी वसीयत फर्जी है और धोखा धड़ी कर के उसे तैयार किया गया है |निचली अदालत ने पहले पुत्री के मुकदमे को खारिज कर दिया लेकिन उच्च न्यायालय ने दूसरी वसीयत कि वैधता पर मुहर लगा दी |इसके बाद प्रीति के भतीजे ने उच्चतम न्यायालय में अपील कि जिसने उच्चतम न्यायालय के फैसले को कायम रखते व्यवस्था दी कि वसीयत के फर्जी साबित करने कि ज़िम्मेदारी उसी पक्ष कि है | जो इसे फर्जी कहता है | उल्लेखनीय है कि न्यायालय के इस फैसले का व्यापक असर बिड़ला और राजेंद्र लोढ़ा के बीच 5000 करोड़ कि संपत्ति पर कब्जे को लेकर चल रहे मामले पर पड़ सकता है |