गिरफ्तारी
कैसे
की
जाएगी
गिरफ्तारी करने वाला
शख्स , गिरफतार किए जाने वाले
व्यक्ति के शरीर
को स्पर्श या
पकड द्रारा
मजबूर कर सकता
हैँ , ताकि गिरफ्तारी संभव
हो सके ।
वचन ओर कर्म
के अनुसार जब
तक यह विशवास
न हो पाए
कि अपराधी ने स्वय को
गिरफ्तारी मे समर्पित
कर दिया हैँ
।
गिरफ्तारी का विरोध करने
वाले व्यक्ति को
गिरफतार करने के
लिए उन तमाम
साधनो का उपयोग
किया जा सकता हैँ , जो
उसकी गिरफ्तारी के
लिए कानूनी रूप
से संभव हो
।
गिरफ्तार किए जाने
वाले व्यक्ति पर
म्रातुदण्ड या आजीवन
कारावास का अभियोग
न हो तो
उसकी गिरफ्तारी के
लिए उसे म्रत्यु
दिए जाने का
अधिकार नहीं हैँ
।
असाधारण परिस्थितियो मे
ही स्त्री कि
गिरफ्तारी सूर्यादय के
पूर्व और सूर्यास्त
के पश्चात कि
जा सकती हैँ
।
महिला पुलिस अधिकारी
इस प्रकार कि
असाधारण गिरफतारी लिखित
रिपोर्ट करके एव
न्यायिक मैजिस्ट्रेट कि
अनुज्ञा से होगी
।
गिरफतारी वारंट से
युक्त अधिक्रत पुलिस
अधिकारी को उस
निवास का स्वामी
सभी सुविधाए देगा, जिस स्थान या
निवास मे अपराधी
के छिपा होने
का शक हैँ
।
अपराधी यदि ऐसे
स्थान पर छिप
जाता हैँ जहा कानून प्रवेश वर्जित
हैँ । वह स्थान या निवास
अपराधी या अन्य
व्यक्ति का होसकता
हैँ । गिरफ्तारी वारंट से युक्त
पुलिस अधिकारी ( अपराधी के अपराध के
लिए गिरफ्तारी वारंट
दिया जा सकता
हो तब भी ) को लगता हैँ
कि
वारंट हासिल करने तक
अपराधी वहा से
फरार हो सकता
हैँ तो
पुलिस अधिकारी अपने
अधिकार और प्रयोजन
कि सूचना देकर
वहा प्रवेश कर
सकता हैँ ।
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