Thursday, 3 October 2013

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

सूचना का  अधिकार अधिनियम 2005 के तहत :- 

- आप पंचायत से लेकर राष्ट्रपति महोदय के दफ्तर तक सभी सहकारी कार्यालयो से सूचना ले सकते है |
- केंद्र सरकार ,राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर दफ्तर में सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी को नामित किया गया है |
- प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना देने के लिए बाध्य है |
आपके अधिकार :-
- किसी भी सरकारी फ़ाइल या दस्तावेज का निरीक्षण कर सकते है |
- किसी भी लोक निर्माण कार्य का  निरीक्षण कर सकते है |
- किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी या उदहरण ले सकते है |
- किसी भी सामग्री के नमूने ले सकते है |
- इलेक्ट्रोनिक माद्द्यम में  उपलब्ब्ध  जानकारी ले सकते है |
सूचनाए कैसे मिलेगी :- निम्न्  प्रकार की सूचना सरकारी दफ़तरों को स्वयम घोषित  करनी होगी -
- दफ्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारियो के नाम ,पदनाम ,कर्तव्य ,शक्तियॉ और वेतन |
- किसी भी विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने कर्तव्य के पालन के लिए स्थापित मापदंड् |
- आपके काम काज में इस्तेमाल किए जाने वाले  नियम , विनियम, मार्गदर्शिका तथा आदेशो का ब्योरा |
- अपने दफ्तर में उपलब्ब्ध सभी दस्तावेजो के प्रवर्गों की सूची |
- सभी योजनाओ की लिए प्रस्तावित बजट ,आवंटित धनराशि और तत्संबंधी रिपोर्ट |
- कल्याणकारी योजनयो को क्रियान्वित करने का तरीका ,लाभार्थियो की सूची तथा आवंटित धनराशि |
  अपने द्द्वारा दिये गई रियायतो व परमिटो को प्राप्त करने वालों की सूची | यह सारी जानकारी प्रत्येक     लोक सूचना अधिकारी के पास कंप्यूटर पर या किताब के रूप में उपलब्ब्ध होगी | आपके मगें जाने पर लोक सूचना अधिकारी को यह सूचना तुरंत प्रिन्ट आउट या फोटोकोपी के माद्द्यम से देनी पड़ेगी |आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है | केवल 2 / - प्रति पन्ने ( पेज )के हिसाब से शुल्क देना होगा |
सूचनाओ  के न प्राप्त  होने की दशा में
- यदि  लोक सूचना अधिकारी आपसे आवेदन पत्र लेने से इंकार करता है 
- यदि समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिलती है 
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज तरीके से अधिक शुल्क मांगता है |
- यदि लोक सूचना अधिकारी से 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता है |
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज तरीके से सूचना देने से इंकार करता है |
- यदि लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन पत्र मिलने के बाद आपके द्द्वारा मांगी गई सूचना से   संबंधित दस्तावेज नष्ट कर देता है ----
 संबंधित विभाग में अपील करें 
 प्रत्येक  लोक सूचना अधिकारी के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है |इन अधिकारियो की सूची व पते के लिए वैबसाइट देखें -
केंद्र सरकार - http://rtionline.gov.in/registration.php
राज्य सरकार - http://rti.gov.in/rti/states.asp
अपीलीय अधिकारी 30 दिनों में अपीलों पर निर्णय देने  की लिए बाध्य है |
या सूचना आयोग में लिखित रूप में शिकायत  करें |
 केन्द्रीय सूचना आयोग 
 ब्लॉक न0 -4,पॉचवी मंजिल,पुराना जे0 एन0 यू0 कैम्पस,
          नयी दिल्ली -110067
       
          

अब आठवॉ पास युवकों को भी ऋण मिलेगा

अब आठवॉ पास युवकों को भी ऋण मिलेगा :-
प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अब आठवॉ दर्जा पास युवकों को भी ऋण लेनें की छूट होगी जोकि पहले इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीमा हाईस्कूल पास या फ़ेल  युवकों को भी ऋण मिलता था |लेकिन नयी स्कीम       में  अब आठवॉ दर्जा पास युवकों को भी ऋण लेनें की छूट होगी और साथ ही आयु सीमा में भी छूट दे ते हुए  18-35 वर्ष की आयु सीमा की जगह अब 18-40 वर्ष कर दी गई है |
 स्कीम में पहले व्यतिगत आधार पर 1लाख रु० और भागीदारी वाली परियोजनाओ के लिए 5 लाख रु० ऋणों की सीमा थी |लेकिन अब व्यापारिक कारोबार के लिए 1 लाख रुपये अन्य गतिविधियो के लिए 2 लाख रुपये और दो या दो से अधिक लोग-लोगों को  परियोजनाओ के लिए  10 लाख रुपये के ऋण ल्ये जा सकेंगें |

और इसके साथ ही पारिवारिक आय के मानक में भी रियायतें देते हुए यह प्रावधान किया गया  है कि अब स्कीम के लाभार्थी ,उसकी पत्नी और परिवार की सालाना आय 40 हज़ार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए|
सीमा की सभी परियोजना लागत की 15 फीसदी कर दी गई है | जबकि मार्जिन मनी के मामले में 5 फीसदी की सीमा बादल कर बैंको को छूट दी गई है कि वे परियोजना लागत के 5 फीसदी से 12 फीसदी तक  मार्जिन मनी ले सकेंगे |सब्सिडी और  मार्जिन मनी  के लिए संयुक्त सीमा  परियोजना लागत के 20 फीसदी है | 

किसान क्रेडिट कार्ड को कैसे बनवाएँ

 हमारे किसान भाई  किसान क्रेडिट कार्ड को कैसे बनवाएँ  :-
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानो को समुचित और यथा समय कृषि ऋण मुहैया कराना है , ताकि  कृषि आगतों की खरीद हेतु उनकी वित्तीय जरूरत पूरी हो सके | योजना की विशेषता - विभिन्य फसलों के ऋण हेतु बार-बार कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है| ऋण की राशि जोत के आधार पर निर्धारित की जाती है |व्यतिगत दुर्घटना  बीमा -नाबार्ड के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी के जरिये दस रुपया ( 10 रु० )वार्षिक प्रीमियम  वार्षिक प्रीमियम पर 70 वर्ष तक के कार्डधारक को व्यतिगत बीमा किया जाता है |कार्ड पाने के लिए नजदीकी  राष्ट्रीयकृत,राज्य कोऑपरेटिव या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संपर्क करके किसान  क्रेडिट कार्ड की पूर्ण जानकारी लें और अपने साथ पहचान पत्र ,निवास प्रमाण-पत्र  ले जाना न भूलें |
और अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क - 18001811551
एवं राजधानी लखनऊ कार्यालय का नंबर - 0522-2208082