Sunday, 13 July 2014

चेक बाउसिंग भी हैँ अपराध क्या हैँ यह कानून ?

1.        किसी व्यक्ति द्रारा जारी किया गया चेक अगर बाउन्स हो जाता हैँ  , तो आप कोर्ट की शरण मे जा सकते हैँ  , लेकिन इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना  पडेगा
2.         चेक की  वेधता 6 महीने तक होती हैँ   इस दौरान आप बैंक मे कभी भी चेक जमा कर सकते हैँ   अगर इस अवधि मे आपका चेक बाउस हो जाता हैँ   तो छह महीने खत्म  होने के बाद अगले तीस दिन के अंदर आपको कानूनी नोटिस भेजना होगा अगर आप एक दिन भी देर करते हैँ  , तो चेक बाउस का मामला नहीं बन सकता
3.         चेक गिफ्ट के रूप मे जारी नहीं किया गया हो

अदालत की प्रकिया
अगर कानूनी नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर वह व्यक्ति रकम नहीं चुकता हैँ  , तो एक महीने के अंदर चीफ़ जुड़ीशियल मैजिस्ट्रेटके यहा 138 नेगोशिएबरल  स्टेमेंट के तहत एक शिकायत दर्ज करनी होगी शुरुआती गवाहीके बाद उस व्यक्ति के नाम  सम्मन जारी होगा और क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत केस चलेगा अगरउस व्यक्तिकी गलतीपायी जाती हैँ  , तो उस अधिकतम तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता हैँ  

आरोपी के हक
 1.        छह महीने का समय बीज जाने के बाद केस करने के लिए 30 दिन का समय होता  हैँ   अगर एक दिन भी ज्यादा हो गया तो आरोपी पर केस नहीं  चल सकेगा
2.         लीगल नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर चेक जारी करने वाले व्यक्ति ने पैसे लौटा दिये तो ऐसे स्थिति मे भी उसके खिलाफ चेक बाउन्स का केस नहीं चलेगा

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