बिना वसीयत किए मरने वाले की जमीन किसे मिलेगी
इस भूमि विधि के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन की बिना वसीयत किए मर जाता है तो धारा 171 से धारा 175 में बताए गयेउसके उत्तराधिकारियों को ही उसकी जमीन प्राप्त होगी |वह चाहे हिन्दू ,मुस्लिम सिख ,ईसाई या अन्य किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का मनाने वाले (अनुयायी )हो इसमें जाति या मज़हब से कोई प्रयोजन नहीं है ,इस तरह उत्तराधिकार की विधि संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर ,असंक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर और आसामी ,तीनों पर सामान्य रूप में लागू होती है |
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