सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत :-
- आप पंचायत से लेकर राष्ट्रपति महोदय के दफ्तर तक सभी सहकारी कार्यालयो से सूचना ले सकते है |- केंद्र सरकार ,राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर दफ्तर में सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी को नामित किया गया है |
- प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना देने के लिए बाध्य है |
आपके अधिकार :-
- किसी भी सरकारी फ़ाइल या दस्तावेज का निरीक्षण कर सकते है |
- किसी भी लोक निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते है |
- किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी या उदहरण ले सकते है |
- किसी भी सामग्री के नमूने ले सकते है |
- इलेक्ट्रोनिक माद्द्यम में उपलब्ब्ध जानकारी ले सकते है |
सूचनाए कैसे मिलेगी :- निम्न् प्रकार की सूचना सरकारी दफ़तरों को स्वयम घोषित करनी होगी -
- दफ्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारियो के नाम ,पदनाम ,कर्तव्य ,शक्तियॉ और वेतन |
- किसी भी विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने कर्तव्य के पालन के लिए स्थापित मापदंड् |
- आपके काम काज में इस्तेमाल किए जाने वाले नियम , विनियम, मार्गदर्शिका तथा आदेशो का ब्योरा |
- अपने दफ्तर में उपलब्ब्ध सभी दस्तावेजो के प्रवर्गों की सूची |
- सभी योजनाओ की लिए प्रस्तावित बजट ,आवंटित धनराशि और तत्संबंधी रिपोर्ट |
- कल्याणकारी योजनयो को क्रियान्वित करने का तरीका ,लाभार्थियो की सूची तथा आवंटित धनराशि |
अपने द्द्वारा दिये गई रियायतो व परमिटो को प्राप्त करने वालों की सूची | यह सारी जानकारी प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के पास कंप्यूटर पर या किताब के रूप में उपलब्ब्ध होगी | आपके मगें जाने पर लोक सूचना अधिकारी को यह सूचना तुरंत प्रिन्ट आउट या फोटोकोपी के माद्द्यम से देनी पड़ेगी |आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है | केवल 2 / - प्रति पन्ने ( पेज )के हिसाब से शुल्क देना होगा |
सूचनाओ के न प्राप्त होने की दशा में
- यदि लोक सूचना अधिकारी आपसे आवेदन पत्र लेने से इंकार करता है
- यदि समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिलती है
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज तरीके से अधिक शुल्क मांगता है |
- यदि लोक सूचना अधिकारी से 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता है |
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज तरीके से सूचना देने से इंकार करता है |
- यदि लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन पत्र मिलने के बाद आपके द्द्वारा मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज नष्ट कर देता है ----
संबंधित विभाग में अपील करें
प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है |इन अधिकारियो की सूची व पते के लिए वैबसाइट देखें -
केंद्र सरकार - http://rtionline.gov.in/registration.php
राज्य सरकार - http://rti.gov.in/rti/states.asp
अपीलीय अधिकारी 30 दिनों में अपीलों पर निर्णय देने की लिए बाध्य है |
या सूचना आयोग में लिखित रूप में शिकायत करें |
केन्द्रीय सूचना आयोग
ब्लॉक न0 -4,पॉचवी मंजिल,पुराना जे0 एन0 यू0 कैम्पस,
नयी दिल्ली -110067