Thursday, 3 October 2013

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

सूचना का  अधिकार अधिनियम 2005 के तहत :- 

- आप पंचायत से लेकर राष्ट्रपति महोदय के दफ्तर तक सभी सहकारी कार्यालयो से सूचना ले सकते है |
- केंद्र सरकार ,राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन के हर दफ्तर में सूचना देने के लिए लोक सूचना अधिकारी को नामित किया गया है |
- प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना देने के लिए बाध्य है |
आपके अधिकार :-
- किसी भी सरकारी फ़ाइल या दस्तावेज का निरीक्षण कर सकते है |
- किसी भी लोक निर्माण कार्य का  निरीक्षण कर सकते है |
- किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी या उदहरण ले सकते है |
- किसी भी सामग्री के नमूने ले सकते है |
- इलेक्ट्रोनिक माद्द्यम में  उपलब्ब्ध  जानकारी ले सकते है |
सूचनाए कैसे मिलेगी :- निम्न्  प्रकार की सूचना सरकारी दफ़तरों को स्वयम घोषित  करनी होगी -
- दफ्तर के सभी अधिकारी व कर्मचारियो के नाम ,पदनाम ,कर्तव्य ,शक्तियॉ और वेतन |
- किसी भी विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया और अपने कर्तव्य के पालन के लिए स्थापित मापदंड् |
- आपके काम काज में इस्तेमाल किए जाने वाले  नियम , विनियम, मार्गदर्शिका तथा आदेशो का ब्योरा |
- अपने दफ्तर में उपलब्ब्ध सभी दस्तावेजो के प्रवर्गों की सूची |
- सभी योजनाओ की लिए प्रस्तावित बजट ,आवंटित धनराशि और तत्संबंधी रिपोर्ट |
- कल्याणकारी योजनयो को क्रियान्वित करने का तरीका ,लाभार्थियो की सूची तथा आवंटित धनराशि |
  अपने द्द्वारा दिये गई रियायतो व परमिटो को प्राप्त करने वालों की सूची | यह सारी जानकारी प्रत्येक     लोक सूचना अधिकारी के पास कंप्यूटर पर या किताब के रूप में उपलब्ब्ध होगी | आपके मगें जाने पर लोक सूचना अधिकारी को यह सूचना तुरंत प्रिन्ट आउट या फोटोकोपी के माद्द्यम से देनी पड़ेगी |आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है | केवल 2 / - प्रति पन्ने ( पेज )के हिसाब से शुल्क देना होगा |
सूचनाओ  के न प्राप्त  होने की दशा में
- यदि  लोक सूचना अधिकारी आपसे आवेदन पत्र लेने से इंकार करता है 
- यदि समय सीमा के अंदर सूचना नहीं मिलती है 
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज तरीके से अधिक शुल्क मांगता है |
- यदि लोक सूचना अधिकारी से 30 दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता है |
- यदि लोक सूचना अधिकारी नाजायज तरीके से सूचना देने से इंकार करता है |
- यदि लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन पत्र मिलने के बाद आपके द्द्वारा मांगी गई सूचना से   संबंधित दस्तावेज नष्ट कर देता है ----
 संबंधित विभाग में अपील करें 
 प्रत्येक  लोक सूचना अधिकारी के ऊपर एक वरिष्ठ अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है |इन अधिकारियो की सूची व पते के लिए वैबसाइट देखें -
केंद्र सरकार - http://rtionline.gov.in/registration.php
राज्य सरकार - http://rti.gov.in/rti/states.asp
अपीलीय अधिकारी 30 दिनों में अपीलों पर निर्णय देने  की लिए बाध्य है |
या सूचना आयोग में लिखित रूप में शिकायत  करें |
 केन्द्रीय सूचना आयोग 
 ब्लॉक न0 -4,पॉचवी मंजिल,पुराना जे0 एन0 यू0 कैम्पस,
          नयी दिल्ली -110067
       
          

अब आठवॉ पास युवकों को भी ऋण मिलेगा

अब आठवॉ पास युवकों को भी ऋण मिलेगा :-
प्रधानमंत्री रोजगार योजना में अब आठवॉ दर्जा पास युवकों को भी ऋण लेनें की छूट होगी जोकि पहले इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीमा हाईस्कूल पास या फ़ेल  युवकों को भी ऋण मिलता था |लेकिन नयी स्कीम       में  अब आठवॉ दर्जा पास युवकों को भी ऋण लेनें की छूट होगी और साथ ही आयु सीमा में भी छूट दे ते हुए  18-35 वर्ष की आयु सीमा की जगह अब 18-40 वर्ष कर दी गई है |
 स्कीम में पहले व्यतिगत आधार पर 1लाख रु० और भागीदारी वाली परियोजनाओ के लिए 5 लाख रु० ऋणों की सीमा थी |लेकिन अब व्यापारिक कारोबार के लिए 1 लाख रुपये अन्य गतिविधियो के लिए 2 लाख रुपये और दो या दो से अधिक लोग-लोगों को  परियोजनाओ के लिए  10 लाख रुपये के ऋण ल्ये जा सकेंगें |

और इसके साथ ही पारिवारिक आय के मानक में भी रियायतें देते हुए यह प्रावधान किया गया  है कि अब स्कीम के लाभार्थी ,उसकी पत्नी और परिवार की सालाना आय 40 हज़ार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए|
सीमा की सभी परियोजना लागत की 15 फीसदी कर दी गई है | जबकि मार्जिन मनी के मामले में 5 फीसदी की सीमा बादल कर बैंको को छूट दी गई है कि वे परियोजना लागत के 5 फीसदी से 12 फीसदी तक  मार्जिन मनी ले सकेंगे |सब्सिडी और  मार्जिन मनी  के लिए संयुक्त सीमा  परियोजना लागत के 20 फीसदी है | 

किसान क्रेडिट कार्ड को कैसे बनवाएँ

 हमारे किसान भाई  किसान क्रेडिट कार्ड को कैसे बनवाएँ  :-
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानो को समुचित और यथा समय कृषि ऋण मुहैया कराना है , ताकि  कृषि आगतों की खरीद हेतु उनकी वित्तीय जरूरत पूरी हो सके | योजना की विशेषता - विभिन्य फसलों के ऋण हेतु बार-बार कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है| ऋण की राशि जोत के आधार पर निर्धारित की जाती है |व्यतिगत दुर्घटना  बीमा -नाबार्ड के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी के जरिये दस रुपया ( 10 रु० )वार्षिक प्रीमियम  वार्षिक प्रीमियम पर 70 वर्ष तक के कार्डधारक को व्यतिगत बीमा किया जाता है |कार्ड पाने के लिए नजदीकी  राष्ट्रीयकृत,राज्य कोऑपरेटिव या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संपर्क करके किसान  क्रेडिट कार्ड की पूर्ण जानकारी लें और अपने साथ पहचान पत्र ,निवास प्रमाण-पत्र  ले जाना न भूलें |
और अधिक जानकारी हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क - 18001811551
एवं राजधानी लखनऊ कार्यालय का नंबर - 0522-2208082

Sunday, 22 September 2013


जमीन ,संपत्ति (प्रॉपटी )खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान दे :-

जमीन ,संपत्ति (प्रॉपटी )खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान दे :-sanjaysingh profile आमतौर अक्सर बहुत से लोग  प्रॉपटी खरीदने के बाद उसके स्वामित्व के लिए परेशान होकर भटकते हुए दिखाई देते है इसका कारण है कि उन्होने  संपत्ति ( प्रॉपटी ) खरीदने से पहले उसके बारें में जरूरी जानकारी नहीं की होती इसलिए आप अगर नयी  जमीन (प्रॉपटी ) खरीदने की सोच रहे है तो आपको इन महत्वपूर्ण  बातों को अपने  ध्यान में रखना होगा

वसीयत से मिली संपत्ति (प्रॉपटी ) :-यह महत्वपूर्ण है कि  अगर  बतौर वसीयत मिली किसी संपत्ति का मालिक उसे बेच रहा है , तो यह जानकारी कर ले कि कोर्ट से उसे इस बात कि परमीशन मिल चुकी है या नहीं वसीयत से मिली संपत्ति पर किसी का पूरा हक़ तभी होता है , जब कोर्ट से प्रोबेट मिल जाती है
 
 एन0आर0आई0 की  प्रॉपटी :-अगर आप किसी    एन0आर0आई0 से प्रॉपटी लेने जा रहे है तो इंकम  टैक्स डिपार्टमेंट से  सेक्शन 195 के तहत एनओसी   लेना जरूरी  है बिना  एनओसी  के विक्रेता यह  प्रॉपटी बेच नहीं सकता ऐसा इसलिए है विक्रेता गेन टैक्स जरूर  भरे अगर एनओसी हासिल  नहीं की गई तो  इंकम  टैक्स डिपार्टमेंट  प्रॉपटी खरीदने वाले  को नोटिस जारी कर सकता है

पुश्तैनी प्रॉपटी :- अगर कोई व्यक्ति पुश्तैनी प्रॉपटी बेच रहा है तो उसके लिए यह तय करना पड़ता है की इसमें सभी साझेदारों की सहमति है या नहीं अक्सर पुश्तैनी प्रॉपटी कई लोगो के नाम होती है ऐसे में मालिकाना हक़ की तस्वीर साफ नहीं होती तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़  सकता है कोर्ट लेटर ऑफ एडमिनीस्ट्रेशन जारी करता है जिससे बिक्री का रास्ता साफ हो जाता है  

ट्रस्ट की प्रॉपटी :- अगर प्रॉपटी किसी ट्रस्ट के  जरिये संचालित है तो यह जान ले कि क्या इस प्रॉपटी को चैरिटी कामिश्नर की एनओसी हासिल हैं और यह परमीशन ट्रस्ट को ही हांसिल करनी पड़ती है  

अगर नॉमिनी से ख़रीदे प्रॉपटी :- यह भी जान ले कि कोई भी नॉमिनी उस  प्रॉपटी का मालिक नहीं होता ,बल्कि वह  प्रॉपटी को ट्रस्ट के रूप सॅभाले हुए है ताकि वह  प्रॉपटी  को वैध उत्तराधिकारी के सुपुर्द कर  सके अगर  प्रॉपटी नॉमिनी के सुपुर्द कर दी जाती है तो भी प्रॉपटी के नॉमिनी का हक़ जस का तस बना रहता है और भविष्य  में वह इस्तेमाल कानूनी तौर पर कर सकता है

राशन कार्ड एवं बी0पी0एल0 कार्ड और स्मार्ट कार्ड कैसे बनवाएँ

नमस्यकार मित्रो !!
आज का विषय आपकी आवशयक जरूरत  से से संबंधित है
 इसलिए इसकी जानकारी आपके सामने ला रहा हूँ -  
राशन  कार्ड एवं बी0पी0एल0 कार्ड और स्मार्ट कार्ड   कैसे बनवाएँ ?:-
मित्रो बी0पी0एल0 कार्ड बनवाने के लिए जो आवशयक मानक / श्रेणी  है वो इस प्रकार  है कि जिन  गरीब परिवारों  का निजी मकान नहीं है  या कच्चे मकान में निवास करते एवं जिनकी वार्षिक आय 19884 रु०  है इस योजना के लाभार्थी की श्रेणी में आते है  
 बी0पी0एल0 कार्ड हेतु  आवेदन फॉर्म प्राप्त करें :- वी0डी0ओ0  कार्यालय   से फॉर्म प्राप्त करें और इसे विधिवत रूप से भर के अपने जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क करें
- कितने दिन में बनेगा आपका बी0पी0एल0 कार्ड ? कार्ड बनने कि अवधि 15 से 20 दिनों की है आपका कार्ड इस अवधि में ना बनने की दशा में इसकी सूचना जिला उपभोक्ता जन विवाद कार्यालय में दर्ज कराएं  
- राशन  कार्ड  बनवाने हेतु :- राशन कार्ड हेतु आवेदन फॉर्म अपने जिलापूर्ति कार्यालय से मुफ्त में प्राप्त करें एवं तहसील  में जमा करें और अपने वर्ड मेयर / सैक्टर वार्डेन आग्रह करें सुविधा ना मिलने पर अपने जिला उपभोक्ता फ़ोरेम में सूचना दर्ज कराएं     
स्मार्ट कार्ड :- स्मार्टकार्ड  उन लाभार्थियों के लिए है जोकि बी0पी0एल0 कार्ड धारक है और उनकी वार्षिक आय 30000/रु0 होनी चाहिए 
इसका आवेदन कैसे करें :-आगंनबाड़ी में संपर्क करे वहाँ फॉर्म मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद जिलापूर्ति अधिकारी या समाज कल्याण विबाघ में जमा करे 
कार्ड मिलने की अवधि 18 से 25 दिनों की है किसी भी आसुविधा की की दशा में  तहसील दिवस के समय  अपने जिला अधिकारी को  अपनी आसुविधा को अवगत कराते हुए आवेदन पत्र  समक्ष प्रस्तुत करें   
  राशन कार्ड हेतु आवेदन एवं समस्या हेतु क्या करें :-
प्रदेश के शासन  के आदेश आने  पर जिला पूर्ति अधिकारी राशन कार्ड बनवाता है राशन कार्ड के लिए सप्लाई ऑफिस से निशुल्क प्राप्त कर  परिवार के मुखिया का नाम ,उम्र ,नाम पता तथा  परिवार के सभी सदस्यो के नाम एवं उम्र लिखकर पासपोर्ट साइज़ के दो फोटो जिस व्यक्ति  के नाम का राशन कार्ड बनवाना है साथ में ले के जाएँ यदि आप शहर क्षेत्र के है अपने जिले के जिलापूर्ति अधिकारी . सप्लाई ऑफिस से निशुल्क प्राप्त   कर उसे भर के जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय पर जमा कर दे फॉर्म जमा करने के बाद आपको डी0आस0ओ0 कार्यालय से रसीद प्राप्त होगी ,उस रसीद पर आपके मोहल्ले के राशन कोटेदार का पता लिखा होगा आठ दस दिनों के बाद कोटेदार आपको राशन कार्ड देगा राशन कार्ड  प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्र के सभासद के हस्ताक्षर  एवं राशन कार्ड पर मोहर लगवाए उसी के पश्चात आपका राशन कार्ड मान्य होगा  
राशन कार्ड खो जाने पर आपके पास राशन कार्ड का नंबर होना जरूरी है यदि आपके पास राशन कार्ड का नंबर नहीं है तो आप जिस राशन कोटेदार से राशन लेते है ,अपना नाम पता बता करके अपना कार्ड नंबर प्राप्त करें उसके पश्चात कार्ड का नंबर लेकर अपने क्षेत्र या जिले  की तहसील में जाकर लेखपाल को  राशन कार्ड नंबर देकर जिला पूर्ति अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखकर जमा  कर दे चार पॉच दिन बाद डी0एस0ओ0 कार्यालय से आपको रसीद प्राप्त होगी उसी रसीद के आधार पर कोटेदार आपको राशन कार्ड देगा राशन कार्ड पुराना होने पर भी इसी प्रकार आवेदन करना होगा सिर्फ आपको राशन कार्ड की प्रार्थना पत्र जिला पूर्ति अधिकारी के  समक्ष जमा करें 
जिन व्यतियों का दूसरे शहर में ट्रान्सफर हुआ है ,जहां के रहने  वाले है ,उनको सबसे पहिले वहाँ का राशन कार्ड निरस्त करना होगा उसके पश्चात ही किसी दूसरे शहर में राशन कार्ड बनवा सकेंगे    

Saturday, 21 September 2013

पासपोर्ट बनवाने के नियम

पासपोर्ट बनवाने के नियम :-
विदेश में भारतीय नागरिकता का अधिक्रत्य  प्रमान पत्र आपका पासपोर्ट होता है विदेश जाने के लिए पासपोर्ट के आधार पर ही दूतावास वीसा देते है
पासपोर्ट ऑफिस के अलावा मंत्रालय द्वारा किए अधिकृत अभिकर्ता से भी पासपोर्ट बनवा सकते है
ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन करने के लिए दिये हुए लिंक को क्लिक करें

आवश्यक कागजात :-निवास प्रमाण पत्र के रूप में कंपनी के लेटर हैड पर नियोक्ता पत्र ,बिजली या टेलीफोन बिल ,चालू बैंक खाता ,तीन साल का आयकर फॉर्म या मतदाता परिचय पत्र दिया जा सकता है 
 शुल्क :-
तत्काल सेवा में 10 दिन के भीतर पासपोर्ट बनवाना है तो 3500 रुपये  देने पड़ते 11 वे दिन पासपोर्ट पासपोर्ट चाहिए तो 2000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा  
सावधानी - फॉर्म में मांगी गयी जानकारी पूरी दे 35 एएम0 एएम0 गुणा 35 एएम0 एएम0 के सात फोटोग्राफ्स लगते है रंगीन चश्मे में या वर्दी में फोटो न खिचवाए डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम , आवेदन नंबर लिखना चाहिए  
भेजें कैसे - भरा हुआ फॉर्म पासपोर्ट कार्यालय के काउंटर पर जमा करवाया जा सकता है इसके अलावा लखनऊ   जी0 पी0 ओ0 की स्पीड पोस्ट सेवा में इन्हे स्वीकार किया जाता है 

कब मिलेगा :-  आपके पासपोर्ट को सामान्य तौर पर एक से तीन महीने के भीतर आवेदक का पते पर स्पीड पोस्ट या  पंजीकृत  डाक से भेज दिया जाता है 

Saturday, 14 September 2013

COURT MARRIAGE AND REGISTRATION IN LUCKNOW

REGISTRATION OF MARRIAGE
A marriage which has already been solemnised can be registered either under the Hindu Marriage Act, 1955 or under the Special Marriage Act, 1954. The Hindu Marriage Act is applicable in cases where both husband and wife are Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs or where they have converted into any of these religions. Where either of the husband or wife or both are not Hindus, Buddhists, Jains or Sikhs, the marriage is registered under the Special Marriage Act, 1954.Further, marriage can be solemnised between any two persons under the provisions of the Special Marriage Act, 1954.
Documents Required for the Performance & Registration of court Marriage:-
1- Passport size Color photographs of both parties the bride and the groom (5 copies each of Marrying Persons).
2- Date of Birth Proof of both parties (Photo copy of Matriculation Certificate / D.L /PAN Card /Passport / Birth Certificate etc) each of Marrying Persons.
3- Residential Proof 0r Address proof (Voter Card / Passport / Ration Car / driving License / Bank Passbook / Lease Deed / Rent Deed) of Marrying Persons.
4. ID proof (Photo copy of D.L/Voter ID Card / aadhar card / Passport / Pan Card/ etc).
5- The bridegroom should be the age of 21 years and bride of 18 years.
6.If any party is divorcee Certified copy of Decree of Divorce granted by the Court.
7. If any party is widow / widower Death Certificate of the dead spouse.
8.If any party is a Foreign Citizen or holding a foreign Passport or is having foreign residential address – Certificate of Present Marital Status of the party / No Impediment Certificate / NOC from concerned Embassy and Valid VISA.
9- Three Witnesses.

Contact us for immediate Legal Remedies:-
Offering Legal Advice (Aid) by Legal experts of Court Marriage, Family & Matrimonial Matters:-

Mobile: 91- 9415178282 / 9389664551

Sunday, 8 September 2013

UP Online Certificate Verification bor.nic.in Status Form

( Now Lucknow ) Uttar pradesh all departments fully computerization .Now you can get information from your computer or Mobile without going to oncerning departments.  http://bor.up.nic.in/ppsatyapan/Certi_corr/search.aspxhttp://bor.up.nic.in/ppsatyapan/Certi_corr/search.aspx

Wednesday, 28 August 2013


ब्लॉग के बारे में

नमस्यकार मित्रो  !! 
                                 आज के समय में विभिन्य आवश्यक  गोवेरमेंटस डॉक्युमेंट्स बनवाने के लिए हम सभी को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ,इसको देखते हुए इस ब्लॉग को आपकी सुविधा के लिए लिखने का एक छोटा सा प्रयास है , आशा करता  हूँ आप जानकारी से लाभ लेंगे |

ब्यापार को फ्री में प्रमोट करें

मित्रो आप सभी को बताना चाहता हूँ आप की अपनी फ्री ऍड पोस्टिंग की वैबसाइट है जहां पर आप अपने ब्यापार को फ्री  में प्रमोट  कर सकते है और साथ ही अपने किसी  भी घरेलू उत्पाद को बेच सकते है जोकि आपके लिए अनुपयोगी  हो , जैसे आपका पुराना, कूलर, टीवी, सोफा, आलमारी, पंखा, कार, बाइक इत्यादि  इसके लिए आप नीचे दिये लिंक को क्लिक करें -http://www.purviads.com

UP Online Certificate Verification bor.nic.in Status Form / ऑनलाइन सत्यापन करें

मित्रो सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों जो की तहसील से बनते है ऑनलाइन सत्यापन करें / ( Now Lucknow) Uttar pradesh all departments fully computerization .Now you can get information from your computer or Mobile without going to oncerning departments                                                       UP Online Certificates Verification......