Saturday, 21 September 2013

पासपोर्ट बनवाने के नियम

पासपोर्ट बनवाने के नियम :-
विदेश में भारतीय नागरिकता का अधिक्रत्य  प्रमान पत्र आपका पासपोर्ट होता है विदेश जाने के लिए पासपोर्ट के आधार पर ही दूतावास वीसा देते है
पासपोर्ट ऑफिस के अलावा मंत्रालय द्वारा किए अधिकृत अभिकर्ता से भी पासपोर्ट बनवा सकते है
ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन करने के लिए दिये हुए लिंक को क्लिक करें

आवश्यक कागजात :-निवास प्रमाण पत्र के रूप में कंपनी के लेटर हैड पर नियोक्ता पत्र ,बिजली या टेलीफोन बिल ,चालू बैंक खाता ,तीन साल का आयकर फॉर्म या मतदाता परिचय पत्र दिया जा सकता है 
 शुल्क :-
तत्काल सेवा में 10 दिन के भीतर पासपोर्ट बनवाना है तो 3500 रुपये  देने पड़ते 11 वे दिन पासपोर्ट पासपोर्ट चाहिए तो 2000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा  
सावधानी - फॉर्म में मांगी गयी जानकारी पूरी दे 35 एएम0 एएम0 गुणा 35 एएम0 एएम0 के सात फोटोग्राफ्स लगते है रंगीन चश्मे में या वर्दी में फोटो न खिचवाए डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम , आवेदन नंबर लिखना चाहिए  
भेजें कैसे - भरा हुआ फॉर्म पासपोर्ट कार्यालय के काउंटर पर जमा करवाया जा सकता है इसके अलावा लखनऊ   जी0 पी0 ओ0 की स्पीड पोस्ट सेवा में इन्हे स्वीकार किया जाता है 

कब मिलेगा :-  आपके पासपोर्ट को सामान्य तौर पर एक से तीन महीने के भीतर आवेदक का पते पर स्पीड पोस्ट या  पंजीकृत  डाक से भेज दिया जाता है 

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